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ज्यादा सवारी, जान पर भारी! वाहन में क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना हादसों की बड़ी वजह है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194-A के तहत क्षमता - Jodhpur News