मा0 न्यायालय सीजेएसडी एफटीसी बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रिंकू शर्मा को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, अभियुक्त के पास से वर्ष-2004 में बिना परमिशन के वन की कटी लकडी पकडी गयी थी, पुलिस द्वारा यह जानकारी बृहस्पतिवार सुबह 11:12 पर दी गई।