भिवानी: लोकसभा चुनाव के स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण संचालन और चुनाव आयोग के निर्धारित निर्देशों तथा नियमों की पालन हेतू जिला
लोकसभा चुनाव के स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण संचालन और भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित निर्देशों और नियमों की पालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधीश नरेश नरवाल ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू की है। भिवानी जिले में 23 मई की शाम 6.00 बजे से 26 मई की सुबह 6.00 बजे तक लागू रहेगी।