सुसनेर: पति-पत्नी के विवाद में बीच-बचाव करने गए पिता की हत्या करने वाले खैरिया निवासी पुत्र को उम्रकैद
ग्राम खैरिया में पति-पत्नी के विवाद में बेटे द्वारा पिता की हत्या करने के मामले में आज शनिवार को अपत्र सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अखिलेश कुमार धाकड ने आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा व अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। शासकीय अधिवक्ता मुकेश जैन चौधरी ने शाम 5 बजे जानकारी देते हुए बताया कि सोयत थानातंर्गत दर्ज प्रकरण क्रमांक 127 /23 में 23 अप्रेल 2023 को थाना