रामपुर: NDPS एक्ट के मुकदमे में ADJ चतुर्थ की अदालत ने एक आरोपी को 1 साल 4 महीने की सजा और ₹20,000 का अर्थदंड दिया
Rampur, Rampur | Feb 3, 2026 एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में एडीजे चतुर्थ की अदालत से एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए एक साल की सजा और 20 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है यह सजा मंगलवार की दोपहर 3:00 बजे सुनाई है 2 साल पहले कोतवाली स्वर में मुकदमा दर्ज हुआ था 326 ग्राम चरस बरामद हुई थी उपरोक्त मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आज आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है