गुरुग्राम: जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने सरकारी एवं निजी भूमि पर अनाधिकृत झुग्गी-झोपड़ियों के निर्माण पर रोक लगाने के दिए आदेश।
जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुग्राम में सरकारी एवं निजी भूमि पर अनाधिकृत झुग्गी-झोपड़ियों के निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 सितंबर 2024 तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधीश