दीवानी कचहरी में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने 14 वर्षीय नाबालिक के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने व धमकी देने के मामले में नामजद तीन आरोपियों में से दो को दोषी पाते हुए 30, 30 वर्ष के कठोर कर आवास की सजा के साथ ही 40-40 हजार रुपए अर्थ दंड लगाया।