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इटावा: सदर कोतवाली पुलिस की पैरवी के चलते हत्या करने वाले दोषी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास व ₹80 हजार के अर्थदंड की सजा

Etawah, Etawah | Feb 22, 2024
कोतवाली थाने में वर्ष 1991 में दर्ज किए गए हत्या के मुकदमा में सुनवाई के दौरान ADJ 9 कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त गुड्डन उर्फ सिद्येश्वर पुत्र कैलाश बिहारी निवासी पक्का तालाब को पुलिस की प्रभावी पैरवी व प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अभियुक्त पर ₹80,000 का अर्थ दंड भी लगाया गया है।