सुल्तानपुर: दुकान नहीं दी तो नगरपालिका से जमा पैसा ब्याज सहित वापस करने की मांग
सुलतानपुर: ट्रांसपोर्ट नगर में नौ साल पहले दुकान आवंटन के नाम पर पैसा लेने वाली नगर पालिका को अब वह राशि ब्याज सहित वापस करनी होगी। शुक्रवार शाम 3 बजे स्थायी लोक अदालत ने नगर पालिका को 3,68,800 रुपये पर 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ-साथ मानसिक कष्ट व मुकदमे के खर्च के लिए 20,000 रुपये एक माह के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।वर्ष 2016 में नगर पालिका ने पयागी