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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA), उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 10(1) के तहत स्थापित एक statutory authority है। जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उल्लघंनकर्ता को दंडित करती है। #CCPA #consumerprotectionact - Delhi News