उज्जैन शहर: प्रतिष्ठानों पर नाम लिखने के आदेश पर सुप्रीम रोक उज्जैन महापौर बोले पालन करेंगे।
22 जुलाई को SC ने अपने एक आदेश में कहा है की दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। इस पर उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल का कहना है कि हम आदेश का पालन करेंगे। इसी हिसाब से आगे कार्य करेंगे। इसके पहले महापौर ने दुकान मालिकों को बोर्ड पर अपने नाम और फोन नंबर लिखने के निर्देश दिए थे। महापौर ने 26 सितंबर 2002 के मेयर-इन-काउंसिल के एक फैसले का हवाला दिया है।