बिधूना: ऐरवाकटरा क्षेत्र निवासी दो लोगों को गैर-इरादतन हत्या के मामले में 7 वर्ष कारावास और ₹10,000 जुर्माना, बोले सीओ
थाना ऐरवाकटरा संबंधित सामान्य उद्देश्य से गैर-इरादतन हत्या करने वाले अभियुक्तगण को 07 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 10,000-10,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित कराने के संबंध में क्षेत्राधिकारी बिधूना द्वारा दी गई जानकारी