सोमवार को स्थानीय ब्लॉक संसाधन केंद्र के निकट मुख्य मार्ग पर नवीन परती भूमि गाटा संख्या 1822 के अंश भाग पर बनी चार दुकानों को कोर्ट के आदेश पर ढहाया गया। साजिद खान के द्वारा उक्त नवीन परती भूमि पर चार दुकानों का अवैध निर्माण कराया गया था जिसे धारा 67 के तहत नोटिस देकर बुलडोजर चलाया गया।