मंझनपुर: जिले में होली त्योहार पर आबकारी की थोक/फुटकर बिक्री की समस्त दुकानें बंद रखने का जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश
जिला मजिस्ट्रेट ने उ0प्र0 आबकारी अधिनियम-1910 की धारा- 59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए जनपद में होली त्यौहार पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में आबकारी की थोक/फुटकर बिक्री के समस्त अनुज्ञापनां यथा-देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर/भांग एवं एफ.एल-16/17 आदि दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है।