कोडरमा: जिले के सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान के 100 गज की परिधि में SDO ने निषेधाज्ञा किया लागू, तंबाकू उत्पाद बेचने पर रोक
COPTA Act के कंडिका-6 में वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद को नहीं बेचेगा, बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा या बिक्री की अनुमति नहीं देगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में इसकी गंभीरता को देखते हुए शैक्षणिक संस्थान के कैम्पस के अंदर एवं कैम्पस के बाहर 100 गज के परिधि में इनके बिक्री पर रोक लगाई ग