पन्ना: माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड एवं अन्य परीक्षाओं को लेकर DM ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में दिए आदेश
Panna, Panna | Feb 3, 2024 जिला कलेक्टर हरजिंदर सिंह ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड एवं अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं तथा छात्र-छात्राओं की परीक्षा की तैयारियों के दृष्टिगत मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत संपूर्ण पन्ना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में आदेश जारी किया गया है। किसी भी शिक्षण संस्थान व छात्रावास से 200 मीटर के अंदर लाउड स्पीकर और डीजे आदि नहीं बजाया जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर शख्स कार्रवाई की जाएगी।