नगर परिषद आयुक्त धर्मेन्द्र मीणा ने बताया कि योजना के तहत नगरीय निकाय की सीमा में रहने वाले गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, घरेलु कामगार, भवन निर्माण श्रमिक, होकर, वेस्ट वर्कर, दस्तकार जैसे लोग जिन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ नही मिला है, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा। ऐसे पात्र व्यक्तियों को कुल 80 हजार रूपए तक का कोलेट्रल फ्री ऋण मिलेगा।