चौरीचौरा: 18 वर्ष बाद शंभू हत्याकांड के आरोपितों को मिली सजा
नगर पंचायत मुंडेरा बाजार में बीते 15 नवंबर 2007को सर्राफा व्यापारी शंभू जायसवाल की रात 8 बजे जेवरात भरे छोले को लूटने और विरोध करने पर खुकुरी से हत्या की गई थी। घटना के 18 वर्ष बाद मंगलवार को एडीजे फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट 2 ने आरोपियों को सजा सुनाया। जिसमें मुख्य आरोपी संजीव जायसवाल ऊर्फ संजय, मनोज जायसवाल को आजीवन कारावास व अन्य आठ आरोपियों को तीन वर्ष कीसजा।