मंझनपुर: आर्म एक्ट से सम्बंधित खोपा गाँव के एक अभियुक्त को मंझनपुर स्थित कोर्ट ने सुनाई अर्थदण्ड की सजा
कौशाम्बी के मंझनपुर स्थित न्यायालय ने एक शख्स को अर्थदण्ड से दण्डित किया है।सराय अकिल इलाके के खोपा गाँव का रहने वाला नुरुल हुदा नाम के शख्स को अर्थदण्ड से दण्डित किया है।1992 में एक मामले से सम्बंधित था आरोपी जिसपर थाने में आर्म एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था।शनिवार को कोर्ट ने सज़ा के क्रम में ₹1000 से लगाकर दण्डित किया है।