चंदौली में कीटनाशकों की बिक्री को पारदर्शी बनाने के लिए सभी थोक व फुटकर विक्रेताओं का आईपीएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी स्नेह प्रभा ने बताया कि बिना पंजीकरण कारोबार करने वालों पर कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत कार्रवाई होगी। विक्रेता www.ipms.gov.in पर मोबाइल, लाइसेंस नंबर व ई-मेल से पंजीकरण करें।