जिला सहकारी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपित अखिलेश चतुर्वेदी की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। एससीएसटी न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार चतुर्थ ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। सहकारी बैंक के अधिवक्ता कार्तिकेय यादव ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे यह बताया कि इस मामले में शेष नौ आरोपितों की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है।