मंदसौर: मारपीट के आरोपी को 1 साल कारावास व ₹1000 का जुर्माना प्रथम श्रेणी न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया फैसला
मारपीट के आरोपी को 1 साल का कारावास व ₹1000 का जुर्माना लगाया गया आरोपी राधेश्याम पिता तुलसीराम सासरी ग्राम नंदावता को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्वेता सिंह ने यह सजा सुनाई है,अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जबरन के मुताबिक 24 अगस्त 2022का मामला है,इस दौरान उसने ईट मारी थी और धमकाया था पुलिस ने विवेचना के बाद अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया,