Public App Logo
Profile Picture

PUBLIC TV

@tvtoday
1316Followers
0Following
Churu गांव कड़वासर में खेत जाते समय युवक पर हमला, गला दबाकर मारने का प्रयास
Churu आप भी न करें ये गलती, वरना खाते से उड़ सकते हैं हजारों रुपये
Churu शिव पुराण कथा में महिला के गले से डेढ़ तोला सोने की चेन चोरी, कोतवाली थाना में मामला दर्ज
Churu बगरू विद्यालय प्रकरण पर शैक्षिक महासंघ की आपत्ति, प्रेसवार्ता कर कार्रवाई की मांग
Churu अवैध देशी कट्टे के साथ युवक गिरफ्तार
Churu दिनभर 21/08/2026
Churu कृषि उपज मंडी में खड़ी जेसीबी की बैटरी चोरी, व्यापारियों में रोष
Churu लिव-इन रिलेशन में रह रही मां पर 7 वर्षीय बेटे से मारपीट का आरोप
Churu रामपुराबास के पास बोलेरो ने विवाहिता को मारी टक्कर
Churu ग्राम सहकारी समिति पर अनियमितता का आरोप, जिला कलेक्टर से जांच की मांग
Churu राजकीय अल्पसंख्यक हॉस्टल से लापता हुआ सातवीं कक्षा का छात्र, कोतवाली थाना में दी सूचना
Churu 300 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त
Churu पुलिस लाइन सभागार में हुई मीटिंग
Churu निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग, 4 लाख 76 हजार मतदाता करेंगे मतदान
Churu कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार
Churu सोशल मीडिया पर सस्ते कपड़ों के लालच में युवक से 8,780 रुपए की ठगी, कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज
Churu नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अधीन प्रतिबंध आदेश जारी

चूरू जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सुराणा ने आदेश जारी कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में चूरू जिले के नगरीय निकाय शहरी क्षेत्रों (ग्रामीण क्षेत्र की सीमा से बाहर क्षेत्र) की राजस्व सीमा में प्रतिबंध लगाए हैं। 
जारी आदेशानुसार राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार चूरू जिले के नगरीय निकाय आम चुनाव, 2026 को स्वतंत्र, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित तरीके से सम्पन्न कराए जाने के लिए चुनाव के पूर्व चुनाव सभाओं में चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार, चुनाव के दिन, मतगणना के दिन व मतगणना के बाद मतगणना के परिणामों के कारण स्थानीय विवाद आदि से तनाव उत्पन्न होने की एवं असामाजिक व साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले तत्व द्वारा अवांछनीय गतिविधियों से सामान्य जनजीवन व लोकशान्ति के विक्षुब्ध होने की आशंका को देखते हुए तथा चूरू जिले के नगरीय निकाय शहरी क्षेत्र (ग्रामीण सीमा से बाहर क्षेत्र) एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आंतक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकने के लिए असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने, कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाने के लिए यह प्रतिबंंध लगाए गए हैं। 

प्रतिबंधों के अनुसार कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से अपने साथ सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक आदि व अन्य किसी भी प्रकार के धारदार हथियार एवं अस्त्र-शस्त्र यथा गंडासा, फर्सी, कृपाण, बर्छी, चाकू, गुप्ती, त्रिशूल, संगीन पंजा आदि तथा सभी प्रकार के कुन्द हथियार लाठी, डण्डा, पत्थर व ईंट आदि को न तो साथ रखेगा न ही उसका प्रदर्शन करेगा। यह आदेश केन्द्रीय सुरक्षा बलों, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल होमगार्ड एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर जो कानून एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने पास हथियार रखने हेतु अधिकृत किये गये हैं, पर लागू नहीं होगा। वह व्यक्ति जो विकलांग, अंधे, अपाहिज एवं अतिवृद्ध हैं, लाठी का सहारा ले सकेंगे। सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक परम्पराओं के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी। यह आदेश आदेशानुसार शस्त्र अनुज्ञा पत्रों को नवीनीकरण, शस्त्र निरीक्षण करवाये जाने अथवा शस्त्र को पुलिस थाना/आर्म्स डीलर के यहां जमा कराये जाने हेतु ले जाने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

इसी क्रम में किसी भी व्यक्ति, समुदाय, राजनैतिक पार्टी आदि के द्वारा सम्बन्धित रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर वैध अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी रैली, जुलूस, आमसभा, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा, परन्तु यह प्रतिबन्ध धार्मिक प्रवृत्ति के आयोजनों, विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही इस प्रकार की प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक, मीटिंग की अनुमति आदर्श आचरण संहिता एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना के अन्तर्गत होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख अनुमति देने वाले अधिकारी द्वारा किया जाएगा। लोक शांति विक्षुब्ध न हो, को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सम्बधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयानुसार दिए गए मेगाहर्ट्ज तक ही उपयोग किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति किसी सम्प्रदाय / समुदाय विशेष को ठेस पंहुचाने वाले पोस्टर, पम्पलेट या अन्य कोई सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा। इस प्रकार के सम्प्रेषण समाचार पत्रों के माध्यम से दूरभाष सन्देश, एसएमएस, ई-मेल, सोशल नेटवर्किंग वेबसाईट, मीडिया ऐप्स के माध्यम से किए गए भी प्रतिबंधित होंगे। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी समुदाय / सम्प्रदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले नारे नहीं लगायेगा, न ही अफवाह फैलायेगा। इस आदेश की अवहेलना किए जाने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

इसी प्रकार मंदिर, मस्जिदों, गिरिजाघरों, गुरुद्वारों व अन्य पूजा स्थलों को निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति इस दौरान साम्प्रदायिक स‌द्भावना को ठेस पहुंचाने वाले, उत्तेजनात्मक व धार्मिक भावना भड़काने वाले नारे नहीं लगाएगा, न ही भाषण, उद्बोधन देगा एवं न ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी व्यक्ति को सेवन करवाएगा अथवा न ही मदिरापान हेतु दुष्प्रेरित करेगा। अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग को छोड़कर किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में से मदिरा का किसी प्रकार का आवागमन / परिवहन नहीं करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार की घातक रासायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ लेकर विचरण नहीं करेगा।

इसी क्रम में चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों व कट-आऊटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एंव बैनरों का उपयोग का राज्य निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना में दिये गये निर्देशानुसार किया जाएगा। मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से दौ सौ मीटर की दूरी की परिधि के अन्दर किसी भी प्रकार के मोबाईल फोन, सैलफोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा और ना ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों व अन्य कर्मचारी / अधिकारियो पर लागू नहीं होगा।

यह आदेश आपात की दशाओं एवं परिस्थितियों के कारण प्रत्येक व्यक्ति पर तामील सम्यक समय से करने की सम्भावना नहीं होने के कारण एक पक्षीय पारित किया गया है तथा इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से एवं सभी शहरी स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश की अवहेलना धारा 223 भारतीय न्याय संहिता के तहत दण्डनीय अपराध होगा। जिले के सम्बन्धित कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 19 अगस्त, 2026 की मध्य रात्रि से लागू होकर चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
Churu चूरू जिले में दो चरणों में होगा मतदान, 31 अगस्त नामांकन की अंतिम तिथि
Churu 4 साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा, पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
Churu दिनभर 19/08/2026
Churu तबादलों और मीडिया रोक के विरोध में शिक्षक संघ का सरकार पर हमला, 25 अगस्त को करेंगे आंदोलन, होटल सनसिटी में प्रेसवार्ता कर दी जानकारी
Churu चूरू के संयुक्त निदेशक कार्यालय के सामने राजस्थान शिक्षक संघ एसटीएफआई का धरना, 25 अगस्त को बीकानेर में प्रदर्शन की चेतावनी
Churu नए बस स्टैंड रोड़ के पास मिला युवक का शव
आईआईएससी छात्रा आरजू लांबा का नीदरलैंड के टीयू डेल्फ्ट में पीएचडी के लिए चयन
चूरू जिले की लांबा की ढाणी निवासी प्रतिभाशाली छात्रा आरजू लांबा का चयन विश्व के प्रतिष्ठित तकनीकी विश्वविद्यालय टीयू डेल्फ्ट (नीदरलैंड) में सॉलिड-स्टेट बैटरी विषय पर पीएचडी के लिए हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र सहित पूरे राजस्थान में खुशी का माहौल है।
आरजू ने हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु से रसायन विज्ञान में एमएससी की पढ़ाई पूरी की है। इससे पहले उन्होंने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। उनकी स्कूली शिक्षा मैट्रिक्स हाई स्कूल, सीकर और लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल, चूरू से हुई।
आरजू ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित सीएसआईआर-नेट जेआरएफ परीक्षा में अखिल भारतीय 60वीं रैंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। अब वे टीयू डेल्फ्ट में ऊर्जा भंडारण क्षेत्र की अत्याधुनिक सॉलिड-स्टेट बैटरी तकनीक पर शोध करेंगी। यह तकनीक भविष्य में सुरक्षित, टिकाऊ और अधिक क्षमता वाली बैटरियों तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
आरजू ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी शिक्षिका माता ममता लोहचब, बहन तमन्ना, शिक्षकों और परिवार के सहयोग को दिया। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार, शिक्षकों, मित्रों और क्षेत्रवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।
Churu दिनभर 18/08/2026