प्रत्येक निजी अस्पताल के लिए अनिवार्य है कि वह जन्म मृत्यु के मामलों को इक्कीस दिनों के भीतर संबंधित नगर निगम या नगर निकाय को सूचित कर दे। ऐसा न करने वाले अस्पतालों पर जुर्माने का प्रावधान है। यह जानकारी उपनिदेशक और सहायक महारजिस्ट्रार डॉ गौरव पांडेय ने दी। उक्त की सूचना आज दिन सोमवार शाम 4:51 पर मिली।