सोनभद्र में करीब 5 वर्ष पूर्व दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार सुबह 11 बजे सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर राजेश कुमार गुप्ता उर्फ बनारसी उर्फ कल्लू व सक्रिय गैंग सदस्य सगा भाई शुभम गुप्ता को 7-7 वर्ष की कठोर कैद एवं 10 - 10 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है अर्थ दंड न दे