उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित्रा पारीक ने बताया कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के नियम 20 के अनुसार निर्वाचन नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात निरंतर अध्ययन की प्रक्रिया में नाम जुड़वाने, हटाने, अंतरण करने या शुद्ध करने की कार्यवाही लोग नोटिस जारी होने से पूर्व तक की जा सकती है। लोक सूचना जारी होने के 10 दिन पूर्व तक ही उनका निस्तारित किया जावे। के