2 सितंबर मंगलवार समय 4 बजे जनसंपर्क के माध्यम से जानकारी जारी करते हुएसिविल सर्जन सह मुख्य अस्तपाल अधीक्षक ने बताया कि सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अनुसार शासकीय कर्मचारियो को कर्तव्य स्थल पर शराब व अन्य मादक पदार्थों का सेवन कर कार्य करना प्रतिबंधित है। जिला चिकित्सालय उमरिया में पदस्थ समस्त विशेषज्ञो /चिकित्सको एवं कर्मचारियो (नियमित / संविदा/आउटसोर्स) ,,