जिले में आरटीओ विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा जिले में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लागू कर दिया गया है। 2 सितंबर को यह नियम लागू किया गया है और पेट्रोल पंप संचालक वाले को नियम का कड़ाई से पालन कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई पेट्रोल पंप संचालक इसका उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।