सात साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी के आरोपित सुखपाल जाट को शेष प्राकृतिक जीवन तक की कैद के साथ ही एक लाख 17 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। शंभुगढ़ थाना सर्किल में पिछले साल हुई। इस घटना पर विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो एक) बालकृष्ण मिश्र ने यह फैसला गुरुवार को सुनाया है।