प्रतापगढ़ जिला सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश त्रिपाठी की कोर्ट ने सोमवार शाम 4:00 बजे हत्या और जानलेवा हमले के आरोप में दोषी पाते हुए आसपुर देवसरा के रामगढ़ गांव निवासी नितेश तिवारी को आजीवन कारावास और ₹100000 के अर्थ दंड से दंडित किया। सीओ ने जानकारी देते हुए बताएं कि 17 सितंबर 2019 को गांव के सनी तिवारी और उसके लड़के देवानंद तिवारी को गोली मारी थी।