मोतिहारी कोर्ट में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-03 कमलेश चंद्र मिश्र की अदालत ने जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में हुसैनी जमुनिया टोला निवासी अवध किशोर यादव एवं श्रीराम यादव को सात-सात वर्षों के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोनों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।