लज्जा भंग करने के मे न्यायालय ने एक जने दंडित किया अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकन्या सोनी ने फेफाना निवासी शेरसिंह को लज्जा भंग के एक प्रकरण में दोषी मानते हुए 3 साल के साधारण कारावास व 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया प्रकरण के अनुसार18 अप्रैल 2023 को रात्रि के समय परिवादिया अपने मकान के कमरे मे सो रही थी परिवादी की ओर से अधिवक्ता अनीश सर्राफ नेकी