एडीजे चार संजीव भाटिया की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए पुसो बानपुर निवासी सुनील गोप और उसके सहयोगी राजकुमार उरांव को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत 20-20 साल की कठोर कारावास की सजासुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।