सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फ़ौजदारी पुष्पेंद्र राजपूत ने मंगलवार को बताया कि नवाबाद थाना क्षेत्र के सैंयर गेट निवासी सोहेल ने दिसंबर 2017 में नवाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।वह अपने घर के बाहर खड़ा था इसी बीच मोहल्ले का ही रहने वाला अरशद आया और मोबाइल मांगने लगा मोबाइल न देने पर उसने पीछे से चाकू से वार कर दिया था झांसी कोर्ट में 10 साल की सजा सुनाई।