बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में हुई नाबालिग की हत्या के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री निलेश कुमार जिरेती ने आरोपी मुकेश पिता सुखलाल मंडलोई निवासी प्रताप फाल्या ग्राम उसारणी को आजीवन कारावास और 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। घटना 26 अक्टूबर 2024 की है, जब आरोपी ने नाबालिग बालक