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बच्चों के बचपन को नष्ट कर देता है #बाल_विवाह। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष की उम्र से पहले लड़की का व 21 वर्ष की उम्र से पहले लड़के का विवाह कानूनन अपराध है।

8.7k views | Sikar, Rajasthan | Sep 25, 2024
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