माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी 02 कोर्ट,बदायूँ द्वारा अभियुक्त सत्यपाल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।