झारखण्ड सरकार को एक बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ़ कर दिया कि बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के कोई भी बालू घाट की नीलामी नहीं की जाएगी। पेसा कानून के बिना बालू घाट की नीलामी नहीं करने का आदेश दिया है.हाई कोर्ट में मुख्य न्यायधीश तारलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने सुनवाई की है.