छापामारी के दौरान कई प्रतिष्ठान तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद संबंधी पदार्थ का बिक्री करते हुए पाए गए। 25 प्रतिष्ठानों में निरीक्षण किया गया जिसमें से कोटपा एक्ट (झारखण्ड संशोधन), 2021 के सेक्शन 6a के तहत 05 प्रतिष्ठानों में 1700/- का जुर्माना वसूला गया साथ ही उन्हें जानकारी दी गई की 6a का साईंनेज लगाया जाना जरूरी है.