बूंदी के एससी-एसटी कोर्ट के जज डॉ. संजय गुप्ता ने बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई गई। वहीं, 11,500 रुपए जुर्माना लगाया गया है।विशिष्ट लोक अभियोजक शिव तोषनीवाल ने बताया-11 मई 2015 को मांगीबाई (80) पेच की बावड़ी में सरकारी बोरिंग से पानी भरने गई थीं। वहां मदनलाल माली ने उनके साथ गाली-गलौज की।