न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील जौरा जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा आरोपी गणों को दो-दो वर्ष केकारावास व कुल ₹12000 के अर्थदंड से दंडित किए गए हैं,बता दें कि फरियादिया के पिता ने समर्थ अनुसार दान दहेज दिया था लेकिन दहेज के लोभियों के द्वारा फरियादिया के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था,जिसका मामला दर्ज कर साक्ष्य प्रस्तुत किया।