बूंदी के पॉक्सो कोर्ट नंबर 1 ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश बन्ना लाल जाट ने दोषी को 5 साल के कठोर कारावास और 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि दुकान से घर लौटते समय आरोपी ने मुंह दबाकर छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था जिस पर दोषी मानते हुए आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है।