दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने शस्त्र लाइसेंस धारक पर शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने रविवार शाम 07 बजे प्रेसनोट जारी कर बताया कि कलेक्टर ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा - 17 (3) में प्रदत्त शक्त्यिों के प्रयोग करते हुए लाईसेंस की शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर लक्ष्मण सिंह यादव का शस्त्र लाइसेंस निलंबित किया।