धार जिले में जारी आयोजनों और समारोहों को देखते हुए जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का सख़्ती से पालन कराया जाएगा और बिना अनुमति लाउडस्पीकर के उपयोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने सभी कार्यपालिक दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने को पाबंद किया है।