पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह अलग-अलग मुद्दों पर छह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत शहर में होने वाले धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस के लिए थाना क्षेत्र से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है वही दूसरे आदेश में शस्त्रों का खुले रूप से प्रदर्शन करने के लिए, साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान अखाड़ों द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शनों के लिए भी अब अनुमति