हिसार:एडीजे निशांत शर्मा की अदालत ने सास की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले दामाद सुग्रीव को दोषी करार दिया है। अदालत दोषी को 28 अगस्त को सजा सुनाएगी। आजाद नगर थाना पुलिस ने रावतखेड़ा निवासी रामकिशन की शिकायत पर 11 सिंतबर 2024 को केस दर्ज किया था। दोषी सुग्रीव ने घरेलू विवाद के चलते कुल्हाड़ी से अपनी सास रोशन देवी की गर्दन पर वार कर हत्या की थी।