मंझनपुर स्थित कौशांबी कोर्ट द्वारा स्पेशल जज पाक्सो ने बृहस्पतिवार को नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल कैद की सजा सुनाते हुए ₹10000 अर्थ दंड रखा है।बताया जाता है कि 27-11- 2022 को वादिनी द्वारा थाना सैनी में तहरीर देकर बताया गया था कि धुमाई गांव के रामकृपाल ने उनकी नाबालिक बेटी से दुष्कर्म किया था जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था।