कोर्ट में आज बुधवार को दोपहर 2 बजे अवैध रूप से डोडा पोस्त रखने पर एक व्यक्ति को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। मिली जानकारी अनुसार अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश बलवंत सिंह भारी ने निर्णय सुनाते हुए राजेश कुमार उर्फ राजू गौड़ पुत्र दलीप राम निवासी रोही मालाराम पुरा को अवैध डोडा पोस्त रखने का दोषी मानते हुए 10वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।