बरगवां थाना क्षेत्र के मोक्खा टोला निवासी लक्ष्मीकांत साहू पिता राम लल्लू साहू (26 वर्ष) को माननीय न्यायालय ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज फर्जी मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुकदमा बिना ठोस आधार के दर्ज किया गया था और आरोप निराधार थे। इस फैसले ने न केवल लक्ष्मीकांत साहू को न्याय दिलाया है,