हिसार: नशा तस्करी के मामले में ADJ डॉ. दयानंद भारद्वाज की अदालत ने आरोपी पिंटू प्रसाद की रेगुलर बेल याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने 4 अक्टूबर को जमानत के लिए आवेदन किया था। बचाव पक्ष अब हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगा। मामला थाना आजाद नगर में साल 2025 को दर्ज हुआ था। गश्त के दौरान गंगवा निवासी सीयाराम को 720 नशीले कैप्सूल बरामद किए थे